नई दिल्ली ।। सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वह 2008 के ‘वोट के लिए नोट’ मामले में धन के स्रोत पर विशेष ध्यान दे। ज्ञात हो कि संसद में विश्वास मत के दौरान घटी इस घटना से पूरा देश स्तब्ध हो गया था।
न्यायमूर्ति आफताब आलम और न्यायमूर्ति आर.एम. लोढ़ा की पीठ ने यह निर्देश तब दिया है, जब पुलिस ने इस मामले की जांच से सम्बंधित अपनी स्थिति रपट पेश की है। न्यायालय को बताया गया कि मामले में आरोप पत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है।