नई दिल्ली ।। सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि केरल के पद्मनाभस्वामी मंदिर का छठा तहखाना फिलहाल नहीं खोला जाएगा।

न्यायालय ने कहा कि छठे तहखाने को खोलने पर विचार तभी किया जाएगा, जब अन्य पांच तहखानों में मिले एक लाख करोड़ रुपये के खजाने के दस्तावेज तैयार हो जाएंगे।

न्यायमूर्ति आर.वी. रवींद्रन और न्यायमूर्ति ए.के. पटनायक और न्यायमूर्ति एच.एल.गोखले की खंडपीठ ने कहा कि छठे तहखाने को खोलने पर विचार तभी किया जाएगा जब मंदिर के पांच तहखानों में मिले खजाने के दस्तावेज तैयार करने, उनके वर्गीकरण, सुरक्षा, रक्षण और संरक्षण का काम सम्पन्न हो जाएगा।

न्यायालय ने कहा कि मंदिर और उसके खजाने की बहु-स्तरीय सुरक्षा केरल सरकार द्वारा मुहैया कराई जाएगी और वह ही इसका खर्च भी उठाएगी।

न्यायालय ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि परम्पराओं, रिवाजों और व्यवहारों का आदर किया जाए। न्यायालय ने निर्देश दिया कि खजाने की सूचना के डिजिटीकरण का दायित्व सरकारी इलेक्ट्रॉनिक कम्पनी केलट्रॉन को सौंपा जाएगा।

न्यायालय ने खजाने की सुरक्षा का जिम्मा केंद्रीय अर्धसैनिक बल को सौंपने की एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिश नामंजूर कर दी।

सर्वोच्च न्यायालय ने गत 21 जुलाई को राष्ट्रीय संग्रहालय के महानिदेशक सी.वी. आंनद बोस की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया था।

Rate this post

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here