नई दिल्ली ।। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व सॉफ्टवेयर कम्पनी, सत्यम कंप्यूटर्स लिमिटेड के चार अधिकारियों की ओर से दायर जमानत याचिका पर शुक्रवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी किया।

न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी और न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की खण्डपीठ ने सीबीआई को नोटिस जारी कर दो सप्ताहों में जवाब सौंपने को कहा। इसके पहले वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक देसाई ने अदालत में कहा कि अभियोजन पक्ष ने बहस पूरी कर ली है और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का कोई आधार नहीं है।

जिन लोगों ने जमानत के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, उनमें कम्पनी के पूर्व उपाध्यक्ष जी. रामकृष्णा, पूर्व वरिष्ठ प्रबंधक डी. वेंकटपति राजू, पूर्व सहायक प्रबंधक सी.एस. श्रीसैलम और कम्पनी के आंतरिक लेखा परीक्षण के पूर्व प्रमुख वी.एस.पी. गुप्ता शामिल हैं।

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