आज का मंगलवार देश के करोड़ों मोबाइल यूजर्स के लिए एक खुशखबरी लेकर आया। अब से यानी की आज से टेलिमार्केटिंग कंपनियों से आनेवाले अनचाहे कॉल्स और संदेश मोबाइल यूजर्स को परेशान नहीं करेंगे। इस तरह के कॉल्स और एसएमएस पर रोकथाम लगाने वाले नियम को आज मंगलवार से प्रभावी कर दिया गया है।

वर्तमान में यह सुविधा केवल उन्हीं मोबाइल उपभोग्ताओं को मिलेगी, जिन्होंने “नेशनल डू नॉट कॉल रजिस्ट्री” [कॉल नहीं करें] में अपना नंबर रजिस्टर करा रखा है। अगर आपने अभी तक इसके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो टोल फ्री नंबर 1909 पर एसएमएस करके अपने नंबर का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।

इस सुविधा को वर्तमान में “नेशनल कस्टमर प्रीफरेंस रजिस्ट्री” के मान से जानते हैं। जहां, पहले के नियमों के तहत उपभोक्ताओं को ‘डू नॉट कॉल’ सूची में अपना नम्बर दर्ज कराना होता था, वहीं अब उपभोक्ताओं को दो विकल्पों ‘फुल्ली ब्लॉक्ड’ और ‘पार्सियली ब्लॉक्ड’ में से एक का चुनाव करना होगा।

बहरहाल, आप नाम के पचड़े में न पड़कर अनचाहे कॉलों और संदेशों से छुटकारा पाने के बारे में सोचें। इस नियम में पंजीकृत उपभोक्ताओं को फोन करने या एसएमएस भेजने वाली कंपनियों पर 25,000 से 2,50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

माना जाता है कि अनचाहे कॉल्स के आने की संख्या हाल के दिनों में काफी घटी है, लेकिन, अभी भी प्रत्येक महीने 47,454 तक की शिकायतें दर्ज कराये जा रहे हैं।

नियमों के लागू होने के बाद क्या बदल गया है?

● टेलिमार्केटिंग कंपनियों को 140 से शुरू होने वाले नंबर दिए जाएंगे। यहीं नंबर उनके मार्केटिंग कॉल की पहचान भी होगी।

● रात 9 बजे से सुबह 9 बजे के बीच कोई भी टेलिमार्केटिंग एसएमएस या कॉल नहीं किये जा सकते।

● प्रीपेड फोन से एक दिन में अधिकतम 100 और पोस्टपेड से एक महीने में अधिकतम 3000 एसएमएस ही भेजे जा सकते हैं।

● टेलिमार्केटिंग के नियम तोड़ने पर कंपनियों पर लगने वाली जुर्माना राशि ढाई लाख रु. तक की है। इसके अलावा कंपनियों पर दो साल तक के लिए रोक भी लगाई जा सकती है।

● सर्विस प्रोवाइडर्स ब्लैकलिस्टेड मार्केटिंग कंपनियों को टेलिकॉम नेटवर्क से जुड़ी कोई भी सुविधा नहीं दे सकेंगे।

आनेवाले अनचाहे कॉलों और संदेशों से कैसे कराये अपने फोन को आजाद?

1909 पर SMS भेजें या www.nccptrai.gov.in पर लॉगइन करें। इससे नेशनल कंस्यूमर पेफरेंस रजिस्ट्री से जुड़ें। 2007 में लॉन्च होने के बाद फ्लॉप हुई डू नॉट कॉल रजिस्ट्री से जुड़े हैं, तो इसकी जरूरत नहीं।

मोबाइल यूजर्स के पास टेलिमार्केटिंग कॉल/एसएमएस पर पूरी तरह रोक लगाने [फुली ब्लॉक्ड] का विकल्प होगा, जो ‘डू नॉट कॉल रजिस्ट्री’ जैसा ही है। यदि उपभोग्ता [आंशिक तौर पर बंद] पार्शियली ब्लॉक्ड विकल्प चुनता है, तो उसे खास किस्म के ही एसएमएस और कॉल्स आया करेंगे।

ट्राई ने नैशनल कंस्यूमर प्रेफरेंस रजिस्ट्री में बैंकिंग व फाइनैंशल प्रॉडक्ट्स, रियल एस्टेट, एजुकेशन, हेल्थ, कंस्यूमर गुड्स, ऑटोमोबाइल, कम्यूनिकेशन, इंटरटेनमेंट, टूरिज्म व लीज सेग्मेंट को शामिल किया है।

अनचाही कॉल/एसएमएस को पूरी तरह से बंद करने के लिए मोबाइल उपभोग्ता अपने मोबाइल पर START [space] 0 को टाइप कर 1909 पर भेज दें। इसके बाद से आपको अपने नंबर पर कोई अनचाहे कॉल्स और संदेश नहीं मिलेंगे।

अनचाही कॉल/एसएमएस को आंशिक तौर पर बंद कराने के लिए पार्शियली ब्लॉक्ड के विकल्प का चयन करें और इस तरह की प्रक्रिया को अपनाएं।

● फाइनैंशल प्रॉडक्ट्स के लिए : START [Space] 1

● रियल एस्टेट के लिए : START [Space] 2

● एजुकेशन के लिए : START [Space] 3

● हेल्थ के लिए : START [Space] 4

● कंज्यूमर गुड्स के लिए : START [Space] 5

● कम्यूनिकेशन के लिए : START [Space] 6

● टूरिज्म के लिए : START [Space] 7

इनमें से कई सेवाओं को पाना चाहते हैं, तो उसके लिए इस तरह का चयन करें….

START [Space] 1,2,3,5 आदि, मतलब कि जिन सेवाओं को आप लेना चाहते हैं।

रजिस्ट्रेशन होने के बाद ग्राहक को यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ 24 घंटे में कन्फर्मेशन का संदेश आ जाएगा। इसके बाद 7 दिनों के भीतर आपके पास अनचाही कॉल्स/SMS आना बंद हो जाएंगे।

कस्टमर रजिस्ट्रेशन स्टेटस की जांच करें

www.nccptrai.gov.in पर कस्टमर रजिस्ट्रेशन स्टेटस पर क्लिक करके अपना स्टेटस भी जान सकते हैं। कस्टमर रजिस्ट्रेशन के सात दिनों बाद अपनी प्रेफरेंस बदल भी सकता है। मसलन, उसे एजुकेशन से संबंधित कॉल/एसएमएस नहीं चाहिए और अब रियल एस्टेट की जानकारी चाहिए, तो उस ऑप्शन के लिए 1909 पर SMS भेजकर ऐसा किया जा सकता है।

रजिस्ट्रेशन के 7 दिन बाद भी किसी कंस्यूमर के पास टेलिमार्केटिंग कॉल या एसएमएस आते हैं, तो इसकी शिकायत तीन दिनों के भीतर 1909 पर डायल या एसएमएस करके अपने सर्विस प्रोवाइडर से कर सकते हैं। इसके लिए मोबाइल उपभोग्ता को, जिससे कॉल आई थी, वह नंबर या संदेश का हेडर डेट और टाइम के साथ बताना होगा।

एसएमएस से शिकायत इस फॉर्मेट COMP TEL NO ………., dd/mm/yy, Time hh:mm में 1909 पर करनी होगी। ऊपर खाली जगह में किस नंबर से एसएमएस आया था, उसकी या हेडर की जानकारी देनी होगी।

आपके द्वारा की गई शिकायत मिलने के सात दिनों के भीतर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी इस पर कार्रवाई करेगी। मोबाइल ग्राहक अपनी शिकायत की स्थिति जानने के लिए UCC Complaint Registration Status पर क्लिक कर सकते हैं।

[एन. के. भारद्वाज]

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