नई दिल्ली ।। सर्वोच्च न्यालय ने मुम्बई हमले के दोषी पाकिस्तानी आतंकवादी अजमल आमिर कसाब के मृत्युदंड पर सोमवार को रोक लगा दी।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति आफताब आलम और न्यायमूर्ति सी.के. प्रसाद की पीठ ने कसाब की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई पूरी होने तक उसके मृत्युदंड पर रोक लगा दी है। कसाब ने निचली अदालत द्वारा खुद को दोषी ठहराए जाने और मृत्युदंड सुनाए जाने को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है।
न्यायमूर्ति आलम ने कहा कि हमें, उसे अपना बचाव करने के लिए न्यायिक व्यवस्था में उपलब्ध सभी अवसर देने हैं।
गौरतलब है कि कसाब ने बांबे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा कसाब को सुनाई गई फांसी की सजा की पुष्टि की थी।कोर्ट ने अपील पर फैसला करने में मदद के लिए वरिष्ठ वकील राजू रामचंद्रन को विधि परामर्शी नियुक्त किया है। मामले के दो आरोपियों फहीम अंसारी और सबाउद्दीन अहमद को बरी किए जाने के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।
कसाब को 26 नवम्बर 2008 को मुम्बई के विभिन्न स्थानों पर हुए हमले के दौरान जीवित पकड़ा गया था। उसके साथ के अन्य सभी आतंकवादी मारे गए थे। उस हमले में 166 लोगों की मौत हुई थी।