बेंगलुरू ।। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने कोर्ट नें सरेंडर कर दिया है। कोर्ट ने उनको 7 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया है। अब येदियुरप्पा 22 अक्टूबर तक जेल में रहेंगे।

मिल रही खबर के मुताबिक, येदियुरप्पा का मेडिकल चेकअप कराया गया है।

एक स्थानीय न्यायालय ने शनिवार को कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बी. एस. येदियुरप्पा की जमानत याचिका खारिज कर दी और उनकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर दिया। इसके साथ ही येदियुरप्पा के जेल जाने की आशंका बलवती हो गई है।

जिस समय विशेष लोकायुक्त न्यायालय के न्यायाधीश एन.के. सुधींद्र ने अपना फैसला सुनाया, उस समय येदियुरप्पा न्यायालय में उपस्थित नहीं थे। उन्होंने यह कहते हुए एक चिकित्सा प्रमाण पत्र न्यायालय में भेजा था कि वह पीठ में दर्द से पीड़ित हैं और पेशी से छूट चाहते हैं।

लेकिन येदियुरप्पा के दो बेटों- लोकसभा सदस्य बी.वाई. राघवेंद्र और बी.वाई. विजयेंद्र- और दामाद आर. सोहन कुमार को न्यायालय ने सशर्त जमानत दे दी। ये तीनों भी मामले में आरोपी हैं।

येदियुरप्पा, आर्थिक लाभ के लिए अवैध रूप से भूमि की अधिसूचना रद्द करने के दो मामलों में पहले आरोपी हैं।

ये दोनों मामले बेंगलुरू के दो अधिकवक्ताओं- सिरजिन भाषा और एन.के. बलराज द्वारा इस वर्ष जनवरी में उस समय दायर किए गए थे, जब राज्यपाल एच.आर. भरद्वाज ने उन्हे इस बात की अनुमति दे दी थी कि वे येदियुरप्पा और उनके रिश्तेदारों के खिलाफ बेंगलुरू और आसपास के इलाकों में आर्थिक लाभ के लिए भखंडों की अधिसूचना रद्द करने की साजिश के लिए आपराधिक मामले दायर कर सकते हैं।

तत्कालीन लोकायुक्त एन. संतोष हेगड़े द्वारा येदियुरप्पा के खिलाफ अवैध खनन मामले में मुकदमा चलाने की सिफारिश किए जाने के बाद येदियुरप्पा ने 31 जुलाई को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था।

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