नई दिल्ली ।। वोट के लिए नोट मामले में सोमवार को दिल्ली पुलिस द्वारा दाखिल दूसरे पूरक आरोपपत्र में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद अशोक अर्गल को आरोपी बनाया गया। वहीं चार आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई।

विशेष न्यायाधीश संगीता ढींगरा सहगल ने आरोप पत्र को संज्ञान में लेते हुए अर्गल को 14 अक्टूबर को पेश होने के लिए नोटिस दिया है।

इसके साथ ही निचली अदालत ने फग्गन सिंह कुलस्ते, महावीर सिंह भगौरा और सुधींद्र कुलकणी की जमानत याचिका पर सुनवाई सात अक्टूबर तक के लिए टाल दी। अदालत ने कहा कि तीनों की याचिका पर सुनवाई सात अक्टूबर को की जाएगी। वहीं अमर सिंह की जमानत याचिका की सुनवाई दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12 अक्टूबर तक ले लिए टाल दी।

लोकसभाध्यक्ष मीरा कुमार की ओर से सदन के एक सदस्य के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने की इजाजत मिलने के बाद पुलिस ने यह आरोपपत्र दाखिल किया है। अर्गल इस मामले में सह-आरोपी हैं।

उल्लेखनीय है कि अर्गल उन तीन आरोपी सांसदों में से हैं, जिन्होंने जुलाई, 2008 में लोकसभा में विश्वास मत के दौरान नोटों की गड्डियां लहराईं थीं।

फग्गन सिंह कुलस्ते और महावीर सिंह भगौरा इसी मामले में इस समय जेल में हैं। इनके अलावा समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता और राज्यसभा सांसद अमर सिंह भी जेल में हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के सहयोगी रहे सुधींद्र कुलकर्णी भी इस मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं।

उधर, दिल्ली उच्च न्यायालय ने वोट के लिए नोट मामले में आरोपी पूर्व समाजवादी पार्टी (सपा) नेता अमर सिंह की नियमित और अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया।

न्यायाधीश अजीत भरिहोक ने मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वह इस मामले में स्थिति रिपोर्ट तीन दिनों के भीतर दाखिल करे। अमर सिंह की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी।

निचली अदालत ने अमर सिंह की नियमित और अंतरिम जमानत याचिका 28 सितम्बर को खारिज कर दी थी। इससे पहले अदालत ने विदेश जाने की अनुमति सम्बंधी उनकी याचिका खारिज की थी।

राज्यसभा सदस्य अमर सिंह को गुर्दा प्रत्यारोपण के बाद मूत्र सम्बंधी संक्रमण के साथ-साथ डायरिया, शरीर में पानी की कमी, तनाव, मधुमेह जैसी समस्याओं की वजह से एम्स में भर्ती कराया गया था।

ज्ञात हो कि वर्ष 2008 में हुए वोट के लिए नोट मामले में अमर को छह सितम्बर को गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने पहले उन्हें 19 सितम्बर तक के लिए अंतरिम जमानत दी थी और उन्हें 2,00,000 रुपये का मुचलका जमा करने को कहा था। उसके बाद अदालत ने स्वास्थ्य के आधार पर अमर की अंतरिम जमानत 27 सितम्बर तक के लिए बढ़ा दी थी।

अदालत ने एम्स से अमर के स्वास्थ्य की स्थिति पर प्रतिदिन रिपोर्ट सौंपने को कहा था।

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