अम्बेडकर नगर ।। अम्बेडकर नगर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी [सीजेएम] ने एक शख्स के खिलाफ दायर परिवाद में फैसला उसके पक्ष में नहीं सुनाए जाने पर जान से मारने की धमकी मिलने का मुकदमा दर्ज कराया है।

जिले के राजे सुल्तानपुर निवासी अरुण राय के खिलाफ सीजेएम राम किशोर ने कोतवाली शहर थाने में गुरुवार रात जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज कराया।

सीजेएम की अदालत में सुभाष राय बनाम जीत बहादुर का एक परिवाद चल रहा है। आरोप है कि परिवाद का फैसला अपने परिजन सुभाष के पक्ष में सुनाने के लिए अरुण ने सीजेएम को फोन करके उन्हें परिवार सहित जान से मारने की धमकी दी।

कोतवाली प्रभारी अशोक शुक्ला ने शुक्रवार को संवाददाताओं कहा कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सीजेएम आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा कि अरुण का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। तलाश की जा रही है।

पुलिस के मुताबिक सीजेएम की शिकायत पर अरुण के खिलाफ भारतीय दंड संहिता [आईपीसी] की धारा 504, 384 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

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