नई दिल्ली ।। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को मई में हुई 20 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्र शोभित मोदी की हत्या की जांच सीबीआई से करवाने की अर्जी खारिज कर दी है। न्यायालय ने इस मामले की जांच की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा को सौंपी है।

न्यायामूर्ति मुक्ता गुत्ता ने शोभित के पिता सूरज मोदी की सीबीआई से जांच करवाने की अर्जी खारिज करते हुए कहा कि मामले की जांच सम्बंधित पुलिस उपायुक्त की सीधी निगरानी में दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा करेगी।

फरीदाबाद स्थित मानव रचना विश्वविद्यालय में सूचना प्रौद्योगिकी(आईटी) के दूसरे वर्ष के छात्र शोभित की पांच मई को वसंत कुंज स्थित उसके घर के पास चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी।

शोभित के पिता ने पुलिस पर मामले की जांच सही तरीके से न करने का आरोप लगाते हुए उच्च न्यायालय से मामला सीबीआई को सौंपने की गुहार लगाई थी।

दिल्ली पुलिस ने न्यायालय में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि इस मामले में वह 1,100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर चुकी है।

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