ग्वालियर ।। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में अपर जिला दंडाधिकारी न्यायालय ने नकली घी के दो कारोबारियों पर कुल 22 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इस प्रकार खाद्य पदार्थो में मिलावट करने वालों पर जिले में एक हफ्ते के भीतर ही 42 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा चुका है।

बीते सोमवार को अपर जिला दंडाधिकारी न्यायालय के एक अन्य फैसले में भी नकली घी के दो कारोबारियों पर कुल 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था। न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट सतेंद्र सिंह ने उक्त दोनों आदेश खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत दिए हैं।

ग्वालियर जिले में खाद्य पदार्थो में अपमिश्रण और नकली घी के कारोबारियों पर अंकुश लगाने के मकसद से बीते तीन वर्ष से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में जिला कलेक्टर ने नकली घी के लगभग आधा दर्जन कारोबारियों के खिलाफ कठोर कदम उठाते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत भी कार्रवाई की थी।

जिला प्रशासन ने घी सहित अन्य खाद्य पदार्थो की निर्माण इकाइयों पर छापेमारी की कार्रवाई की थी। घी व अन्य खाद्य पदार्थो के नमूने लेकर उनकी जांच राज्य खाद्य प्रयोगशाला में कराई गई है। जांच में जिन फमोर्र् के नमूने सही नहीं पाए गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है।

अपर जिला दंडाधिकारी द्वारा दिए गए फैसले में नकली घी के कारोबारी महेश अग्रवाल पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की विभिन्न धाराओं के तहत कुल मिलाकर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसी फैसले में दूसरे आरोपी एवं सवरेत्तम मिल्क फूड प्रा़ लि़ मालनपुर के प्रबंधक पर कुल 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।

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