ग्वालियर ।। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के प्रतिबंधित क्षेत्र बिलौआ में गैर कानूनी ढंग से चल रही क्रेशर-खदानों के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई अवैध निर्माण ध्वस्त किए हैं। प्रशासन ने खदान संचालकों पर दो करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

ग्वालियर के बिलौआ क्षेत्र में चल रही क्रेशर-खदानों का प्रशासन ने सीमांकन कराया था। जिन क्रेशरों के इलाके में गैर कानूनी कब्जे सामने आए थे उन्हें 15 दिन में कब्जा हटाने के लिए नोटिस जारी किया गया था।

जिला खनिज अधिकारी गोविन्द शर्मा ने बताया कि अवैध खनन करने के लिए श्री जी ग्रेनाइट के प्रतीक खंडेलवाल, मुकेश राठौर, नीरेन्द्र गुप्ता, जे.ज़े ग्रेनाइट के आऱ सी़ जैन, शिवा स्टोन के सुनील शर्मा व मां कैलादेवी स्टोन के राजेश नीखरा के खिलाफ विभागीय दंडाधिकारी डबरा के न्यायालय में मामला दर्ज कराया गया है। उन्होंने कहा कि जिले में यह मुहिम आगे भी जारी रहेगी।

क्रेशर खदानों पर हुई कार्रवाई में राठौर, खंडेलवाल, जैन, शर्मा, विनायक ग्रेनाइट, गब्बर सिंह, मेहरबान सिंह, नीरज कुमार एवं बच्चन सिंह यादव द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र में किये गए अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए हैं।

अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई गुरुवार को कलेक्टर आकाश त्रिपाठी व पुलिस अधीक्षक मकरंद देउस्कर की मौजूदगी में हुई। त्रिपाठी ने डबरा के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को तत्परता से इन मामलों का निराकरण कर दोषियों से जुर्माना वसूलने के निर्देश दिए हैं। क्रेशर खदानों पर हुई कार्रवाई के दौरान प्रतिबंधित विस्फोटक पदाथोर्ं का जखीरा भी बरामद किया गया।

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