नई दिल्ली ।। सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कहा कि वह तूतीकोरिन में स्टरलाइट इंडस्ट्रीज के ताम्बा संयंत्र में पर्यावरण सम्बंधी खामियों को दूर करने के उपाय सुझाए।

अदालत ने कहा कि बोर्ड का सुझाव राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान (नीरी) के पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन पर आधारित होना चाहिए।

न्यायमूर्ति आर.वी. रविंद्रन और न्यायमूर्ति ए.के. पटनायक ने यह आदेश तब दिया, जब उन्होंने पाया कि बोर्ड और तूतीकोरिन के जिलाधिकारी की रिपोर्ट में वह बात नहीं बताई गयी है, जो अदालत ने 18 जुलाई के आदेश में मांगी थी।

अदालत ने कहा कि बोर्ड नीरी के अध्ययन के आधार पर स्मेल्टिंग इकाई की खामियों को बताएगी और उसे दूरे करने का उपाय भी बताएगी, ताकि अदालत खामियों को दूर करने के लिए आदेश जारी कर सके।

अदालत ने स्पष्ट किया कि खामियों की पहचान करने के लिए दिया गया आदेश एक अंतरिम आदेश है, अंतिम आदेश नहीं है।

स्टरलाइट इंडस्ट्रीज ब्रिटेन के वेदांता समूह की सहायक कम्पनी है।

Rate this post

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here